मध्यप्रदेश

जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर नगर में घूमते पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा दबोचा जाकर की गई कार्रवाई

अनूपपुर

        पुलिस अधीक्षक अनूपपुर  जितेंद्र सिंह पवार ( भारतीय पुलिस सेवा ) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मंसूरी एवं एस.डी.ओ.पी.अनूपपुर सुमित  केरकेट्टा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा जिला बदर चल रहे आरोपी संग पटेल  निवासी पुरानी बस्ती, अनूपपुर के नगर में घूमते पाए जाने की सूचना पर घेराबंदी कर दबोचा जाकर कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया।

              उल्लेखनीय है कि  न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला अनूपपुर श्री आशीष वशिष्ठ (आई. ए. एस.)के द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री जितेन्द्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर संग पटेल पिता  शेषनारायण पटेल उम्र करीब 23 साल निवासी पुरानी बस्ती,  अनूपपुर के विरुद्ध विगत 4 वर्षों में मारपीट,  गाली गलौज, जान से मारने की धमकी एवं एक्सटॉर्शन के  09 अपराधिक प्रकरण थाना कोतवाली में दर्ज होना पाए जाने से दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा 5 – क की कण्डिका (क ) एवं (ख़) तथा सह  पठित  धार 7  के अंतर्गत  जिला अनूपपुर एवं जिला अनूपपुर की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल, उमरिया और डिंडोरी  की सीमाओं से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।  

                     जिला बदर किए गए आदतन अपराधी संग पटेल निवासी पुरानी बस्ती अनूपपुर के द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर दिनांक 06. 05.2024 को शाम करीब  8:00  पुरानी बस्ती अनूपपुर में घूमते पाए जाने की सूचना पर टी. आई.कोतवाली निरीक्षक अरविंद जैन के नेतृत्व  में उप निरीक्षक  मंगला प्रसाद दुबे , आरक्षक पूर्णानंद मिश्रा, गिरीश चौहान मनोज गुर्जर एवं दिनेश पाटील  के द्वारा घेराबंदी किया जाकर जिला बदर आरोपी संग पटेल को पकड़ा जाकर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध पंजीकृत किया जाकर गिरफ्तार किया गया है।

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