छत्तीसगड़

शादी का झांसा देकर किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

रायगढ़.

खरसिया थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को घुमाने ले जाने के बहाने रिश्तेदार के घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी युवक सहित उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार करते हुए जेल दाखिल करा दिया है। जानकारी के अनुसार, 27 अप्रैल को खरसिया थाना में बालिका के पिता ने अपनी नाबालिक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित पिता ने बताया था कि 24 अप्रैल की शाम उसकी बेटी खरसिया जा रही हूं कहकर घर से निकली और वापस नहीं लौटी।

लड़की के परिजनों ने डभरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुधरी के रहने वाले कैलाश रौतिया पर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने की शंका जाहिर कर रहे थे। परिजनों की शिकायत के बाद खरसिया पुलिस ने संदेही कैलाश रौतिया पर धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका और संदेही की पताताजी की गई। इसी बीच 29 अप्रैल को पुलिस ने बालिका को उसके गांव से बरामद कर बालिका को महिला पुलिस अधिकारियों के सामने बयान दर्ज किया गया।

रिश्तेदार की शादी में हुई जान-पहचान
बालिका ने बताया कि पिछले साल एक रिश्तेदार की शादी में कैलाश रौतिया से जान पहचान हुई थी। दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे। कैलाश रौतिया घर मिलने के बहाने आता था और इसी बीच उसने शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया।

रिश्तेदार के घर में बनाया संबंध
बालिका ने यह भी बताया कि 24 अप्रैल की दोपहर कैलाश उसके मामा बजरंग रौतिया के मोटरसाइकिल लेकर घर आया और खरसिया घूम कर आते हैं कहकर उसके मामा बजरंग रौतिया के घर ले गया। उसके मामा बजरंग ने दोनों को पुसौर रिश्तेदार के घर रहने चले जाओ कहकर पुसौर चैंक तक मोटरसाइकिल से लाकर छोड़ दिया। जहां कैलाश रौतिया ने शादी का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया।

रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलते ही हो गया फरार
थाने में रिपोर्ट होने और पुलिस की खोजबीन की जानकारी पर कैलाश रौतिया गांव में छोड़कर भाग गया था। प्रकरण में धारा 366 ,376 (2)द, 109 आईपीसी एवं 6, 17 पॉक्सो एक्ट की धारा विस्तारित कर खरसिया पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी कैलाश रौतिया (18 साल 8 माह) निवासी ग्राम कुधरी और बजरंग रौतिया पिता जोतराम रौतिया निवासी बानीपाथर खरसिया को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। जहां माननीय न्यायाधीश द्वारा आरोपी और उसके सहयोगी का जेल वारंट जारी करने पर पुलिस ने आरोपियों को जेल दाखिल किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button