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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

नईदिल्ली

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाला मामले में तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया ने विशेष अदालत में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की थी। विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसोदिया के पक्ष से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर बीते 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकीलों की दलीलों पर गौर करने के बाद 30 अप्रैल के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दोनों मामलों में अंतरिम जमानत दिए जाने के लिए भी याचिका दायर की है। हालांकि पिछली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ने अदालत को बताया कि नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखे जाने की वजह से वह याचिका निरर्थक हो गई है। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली में आबकारी नीति को बदलते समय अनियमितताएं की गईं। इसमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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