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ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड : सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट को आरा सिविल कोर्ट ने किया खारिज

आरा

बिहार के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में 10 साल बाद 16 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस हत्याकांड में हुलास पांडेय समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया था। हुलास पांडेय को नामजद आरोपी बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई थी। लेकिन अब इस मामले में आरा के एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया है।

पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय को बड़ी राहत
प्रदेश के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में चार्जशीट खारिज होने के बाद पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल शुरू होने के बाद बिना कोर्ट के आदेश के सीबीआइ द्वारा जांच करने को गलत माना है। कोर्ट के इस फैसले से जहां पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय और अन्य आरोपितों को राहत मिली है, वहीं सीबीआइ को बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले में पहले से चल रहे ट्रायल के आधार पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह जानकारी एपीपी सियाराम सिंह ने दी।
 
1 जून 2012 को हुई थी हत्या
बता दें कि 1 जून 2012 को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ला स्थित अपने आवास से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मेश्वर मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मुखिया के समर्थकों में आक्रोश भड़क उठा था। आरा से पटना तक उनकी शवयात्रा में शामिल समर्थकों ने बदले की भावना से कई जगहों पर हिंसा और आगजनी भी की थी। लगभग 10 साल बाद सीबीआई ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालांकि, स्पेशल कोर्ट ने चार्जशीट को गलत मानते हुए खारिज कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है।

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