बाबा रामदेव को झटका, पतंजलि हनी का नमूना फेल, एक लाख का जुर्माना
पिथौरागढ़
पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल होने पर ऐक्शन हुआ है। न्याय निर्णायक अधिकारी ने नमूने के जांच में फेल होने पर ऐक्शन लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब चार साल पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से लिए किए पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया था।
जांच के बाद पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया है। नमूने में सुक्रोज की मात्रा दोगुनी से ज्यादा थी। मामले में शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडीहाट के विक्रेता और रामनगर की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया, जुलाई 2020 में विभाग ने डीडीहाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना एकत्रकर जांच को रुद्रपुर स्थित लैब भेजा था। जांच में शहद में सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार पांच फीसदी की जगह 11.1 प्रतिशत (करीब दोगुने से अधिक) पाई गई।
नवंबर 2021 में विभाग ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ वाद दायर किया। शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी और एडीएम डॉ. एसके बरनवाल ने फैसला सुनाया है। उन्होंने उत्पाद विक्रेता गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार व सुपर स्टॉकिस्ट कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
30 जुलाई 2020 को खाद्य सुरक्षा विभाग ने संदेह के आधार पर मै. गौरव ट्रेडिंग कंपनी डीडीहाट से पैक्ड पतंजलि हनी का नमूना जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रूद्रपुर भेजा था। जांच रिपोर्ट में पैक्ड पतंजलि हनी का नमूना अधोमानक पाया गया। जिसमें सुक्रोज निर्धारित मानक 5 प्रतिशत के स्थान पर 11.1 प्रतिशत पाया गया। मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2021 को पिथौरागढ़ के एडीएम न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने खाद्य कारोबारकर्ता मै. गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40,000, सुपर स्टॉकिस्ट मै. कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पीरू मदारा, रामनगर उत्तराखंड पर 60,000 का अर्थदंड लगाया है। इस दौरान निर्माता कंपनी मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार को अपनी फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच नहीं करने और अधोमानक, मिसब्रांड खाद्य पदार्थों के जब्तीकरण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा का कहना है कि अभियान जारी रहेगा।