देश

इन 5 शर्तों पर संजय सिंह को मिली है जमानत, केस पर बात नहीं करेंगे, बिना सूचना दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे…

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह को अब ट्रायल कोर्ट से भी बेल मिल गई है। कोर्ट ने संजय सिंह को 2 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और एक लाख का निजी मुचलका और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है। निजली मुचलका उनकी पत्नी अनीता सिंह ने भरा। ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह के लिए जमानत की कई शर्तें तय की हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लिए एक शर्त रखी थी।

ट्रायल कोर्ट ने  संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा गया है। हालांकि, संजय सिंह के वकील ने कहा कि वह सांसद हैं और उनके विदेश भागने का कोई जोखिम नहीं है। दिल्ली-एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। संजय सिंह से कहा गया है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ना करें। उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर सार्वजनिक बयानबाजी से रोका है।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में करीब छह महीने तक जेल में रहने के बाद संजय सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाएंगी। हालांकि, सबसे बड़ी अदालत ने सांसद से कहा कि वह केस को लेकर मीडिया में बात नहीं करेंगे।

संजय को 7 शर्तों पर जमानत
1-दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले अदालत को पूर्व सूचना देनी होगी
2- बिना अदालत की इजाजत के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे
3- पासपोर्ट जमा करना होगा
4- जांच अधिकारी को गूगल लोकेशन लगातार देनी होगी
5- अपना फोन नंबर नहीं बदल सकेंगे
6- इस केस से जुड़ा हुआ कोई बयान  नहीं देंगे
7- दो लाख रुपये के निजी मुचलके के और इतने ही कीमत के जमानती पर हुई जमानत
8 ) जमानत की एक अहम शर्त ये भी है कि संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

संजय की जमानत शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या-क्या हुआ था?

राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने कहा कि हमें संजय के लिए जमानत पत्र भरना होगा. इस पर कोर्ट ने पूछा- आपके पास जमानत का आदेश है? वकील ने हामी भरी. संजय सिंह की टीम ने ट्रायल कोर्ट को उनका जमानत आदेश दिया. संजय के वकील का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही शर्त लगाई है.

वकील का कहना था कि बाकी इस अदालत को तय करना है. वो संसद सदस्य हैं. संजय सिंह पत्नी जमानतदार के तौर पर खड़ी हैं. इस पर कोर्ट ने कहा था कि मुझे सुनने दीजिए कि ईडी को क्या कहना है. संजय सिंह के वकील ने कहा था कि मैंने खुद कहा कि मैं संसद सदस्य हूं. कोई जोखिम नहीं है. हिरासत के दौरान उन्हें संसद सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है और इस अदालत ने इसकी अनुमति दी थी.

लीवर सिरोसिस से जूझ रहे संजय सिंह

संजय सिंह लीवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं. वह डॉक्टरों की सलाह पर 24 घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती थे. उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है. अगर कुछ भी गंभीर नहीं पाया गया तो छुट्टी दे दी जाएगी. फिलहाल, उन्हें अंतिम स्क्रीनिंग/बायोप्सी के लिए ले जाया जा रहा है.

'छह महीने पहले अरेस्ट हुए थे संजय'

ईडी ने संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है. इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन जैसे ही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो AAP नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है.

संजय सिंह पर क्या आरोप हैं?

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में संजय सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अपने आवेदन में उन्हें 'प्रमुख साजिशकर्ता' करार दिया था. हालांकि वह शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं हैं, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही है. ईडी ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी 'अपराध की आय' को वैध बनाने का आरोप लगाया है. सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत 'अपराध की आय' को छिपाना भी अपराध है.

पिछले साल अक्टूबर में हुए थे गिरफ्तार
कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसी केस में हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल और संजय सिंह से पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में जेल जा चुके हैं। वह एक साल से अधिक समय से तिहाड़ में हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button