मध्यप्रदेश

भड़काऊ भाषण देने पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला दर्ज

झाबुआ
 कांग्रेस के थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद बुधवार की देर रात काकनवानी थाने में विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेघनगर तहसीलदार कटारा की रिपोर्ट पर यह मुकदमा काकनवानी थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने दर्ज किया है।

उल्लेखनीय है कि विधायक वीर सिंह भूरिया द्वारा काकनवानी थाना क्षेत्र के गांव में एक बैठक के दौरान भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। जिसके बाद भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे को उनके कार्यालय जाकर भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया व अन्य भाजपा नेताओं ने आवेदन भी दिया था।

दर्ज हुआ मुकदमा

विधायक वीर सिंह भूरिया के खिलाफ काकनवानी थाने में आईपीसी की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में फरियादी चुनाव आयोग की ओर से मेघनगर तहसीलदार कटारा है। काकनवानी थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

बाद में सफाई दी

हालांकि अपने विवादित बयान के बाद विधायक भूरिया ने सफाई दी थी कि उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वे इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी इस तरह की विवादित बयानबाजी कभी नही की। उनके वीडियो के साथ किसी ने अनर्गल जोड़कर उसे वायरल किया है।

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