महत्वपूर्ण आदेश : चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नईदिल्ली
चुनाव से कुछ हफ़्ते पहले एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इस स्तर पर ऐसा करना "अराजकता पैदा करना" होगा।
टिप्पणियाँ करते समय, अदालत ने यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं, जिन्हें नए कानून के तहत चयन पैनल में बदलाव के बाद चुना गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ''आप यह नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है।''
याचिकाकर्ताओं की ओर इशारा करते हुए कि यह नहीं माना जा सकता कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून गलत है, पीठ ने कहा, “जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं। चुनाव करीब हैं। सुविधा का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है।"
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच ने कहा, “हमारे फैसले में उम्मीद की गई थी कि सरकार चयन पर कानून बनाए. अब संसद से पास कानून के तहत चयन हुआ है. अंतरिम आदेश से कानून पर रोक नहीं लगा सकते. विस्तृत सुनवाई जरूरी है. चुनाव के बीच में आयोग के काम को प्रभावित करना सही नहीं होगा.“
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पास कानून की वैधता पर विस्तृत सुनवाई की बात कही. जवाब के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी. सुनवाई के दौरान जजों ने इस बात पर सवाल उठाया कि चयन कमिटी की मीटिंग को 15 मार्च से बदल कर 14 मार्च कर दिया गया. साथ ही, विपक्ष के नेता को सर्च कमिटी की तरफ से चुने गए नाम बैठक से कुछ देर पहले ही दिए गए. इसके चलते वह उन पर सही तरीके से विचार नहीं कर पाए.