मध्यप्रदेश

प्रदेश के सभी विभागों में होने वाली जनसुनवाई 6 जून तक बंद रहेगी, आदेश जारी

भोपाल

 मध्य प्रदेश में हर 'मंगलवार' होने वाली जनसुनवाई को फिलहाल बंद कर दिया गया है. यह जनसुनवाई 6 जून के बाद फिर शुरू की जाएगी. जनसुनवाई बंद करने का कारण आदर्श आचार संहिता है. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जनसुनवाई बंद करने को लेकर अधिकृत आदेश भी जारी कर दिया गया है.

मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सचिंद्र राव की ओर से मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के को देखते हुए मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू है. ऐसी स्थिति में सभी विभागों में होने वाली जनसुनवाई को बंद कर दिया गया है.

इस वजह से लिया गया फैसला
यह आदेश सभी भागों के विभाग अध्यक्ष सहित मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में लागू रहेगा. सोमवार (18 मार्च) को आदेश जारी करते हुए मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है. यह जनसुनवाई अब 6 जून के बाद शुरू हो सकती है. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 6 जून तक आचार संहिता लागू रहेगी.

जनता के आवेदनों पर होती थी सुनवाई
चुनाव कार्यक्रम खत्म होने के बाद आचार संहिता समाप्त होगी. सरकारी विभागों में कामकाज को लेकर आम लोगों के लिए जनसुनवाई योजना शुरू की गई थी. इसके तहत मध्य प्रदेश में प्रति मंगलवार सभी विभागों के आला अधिकारियों द्वारा जनता के आवेदनों पर सुनवाई होती थी.

शिवराज ने शुरू की थी जनसुनवाई
इस जनसुनवाई के जरिए जनहित की समस्याओं को आला अधिकारियों द्वारा हल किया जाता रहा है. अब आचार संहिता के मद्देनजर जनसुनवाई बंद हो गई है. मध्य प्रदेश में जनसुनवाई की शुरुआत पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी.

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