मध्यप्रदेश

समेकित लेबल पंजीयन फीस पचास लाख रुपए देना होगा निर्माता को

भोपाल

विदेशी मदिरा का निर्माण करने वाले निर्माताओं को एलएल 9 के लाइसेंस के अधीन बनाई जाने वाली विदेशी शराब की बोतलों पर लेबल के लिए अब साढ़े पांच लाख रुपए  और  विदेशी मदिरा स्पिरिट एफएल 9 लाइसेंस के अंतर्गत एक निर्माता के एक से अधिक लेबलों की समेकित लेबल पंजीयन फीस पचास लाख रुपए  देना होगा।

वाणिज्य कर विभाग ने विदेशी मदिरा के लेबल पंजीयन की फीस नये सिरे से तय की है। 31 मार्च 2022 के बाद अब इसमें बदलाव किया गया है। विदेशी मदिरा स्पिरिट एफएल 9 लाइसेंस के अंतर्गत लेबल पंजीयन के लिए दो लाख 75 हजार रुपए देना होगा। वहीं एफएल क लाइसेंय के अंतर्गत प्रत्येक फ्रेंचाइजी, सबलीजी से अनुबंध करने के लिए साढ़े पांच लाख रुपए तक लेबल पंजीयन फीस देना होगा। विदेशी मदिरा बीयर बी-3 लाइसेंस और विदेशी मदिरा बीयर बी-3/9 क लाइसेंस के अंतर्गत फीस दो लाख बीस हजार रुपए लगेगी।

अंगूर से बनी वाईन के लिए केवल 11 सौ रुपए फीस
विदेशी मदिरा वाइन बी-3 लाइसेंस के अंतर्गत राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के लाइसेंस पंजीयन के लिए केवल 11 सौ रुपए फीस साल में एक बार लगेगी।

मिलेट्री के लिए विदेशी मदिरा के लिए अलग फीस
 राज्य के बाहद स्थित विदेशी मदिरा निर्माता को सीएसडी, पैरा मिलेट्री को विदेशी मदिरा स्पिरिट और बीयर प्रदाय करने लेबल पंजीयन फीस एक लाख दस हजार रुपए वार्षिक होगी। वही रज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सीएसडी पैरा मिलेट्री को विदेशी मदिरा वाईन प्रदाय करने 11 हजार रुपए फीस लगेगी। विदेशी मदिरा स्पिरिट बीयर और वाईन के अन्य किसी देश को  निर्यात किये जाने के लिए लेबल पंजीयन फीस 55 हजार रुपए लगेगी।

इतनी होगी फीस
विदेशी मदिरा स्पिरिट एफएल 9 लाइसेंस के अंतर्गत एक निर्माता के एक से अधिक लेबलों की समेकित लेबल पंजीयन फीस पचास लाख और विदेशी मदिरा रेडी टू ड्रिंक हेतु प्रति एफएल 9 क लाइसेंस के अंतर्गत एक से अधिक लेबलों के लिए समेकित लेबल पंजीयन फीस दस लाख रुपए होगी। वहीं विदेशी मदिरा स्पिरिट बीयर और वाईन एफएल दस क और दस ख लाइसेंस के अंतर्गत एक और विभिन्न निर्माताओं के सभी लेबलों के लिए समेकित पंजीयन फीस दस लाख रुपए होगी। वहीं एफएल 10 क लाइसेंस के अंतर्गत विदेशी मदिरा वाईन के सभी लेबलों की समेकित पंजीयन फीस अब एक लाख रुपए होगी।

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