बिज़नेस

सुप्रीम कोर्ट से अडानी पावर को बड़ा झटका, लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना

नईदिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी समूह को बड़ा झटका दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अडानी पावर के उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विलंब से भुगतान अधिभार (LPS) की मांग की गई थी। इसके साथ ही अडानी की कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह जुर्माना स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दायर करने को लगाया गया है।

क्या कहा अदालत ने
अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा, ''LPS के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल करना अडानी पावर द्वारा अपनाया गया उचित कानूनी सहारा नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा प्राधिकरण को 50,000 रुपये का भुगतान करने के साथ आवेदन को खारिज करते हैं। '' बता दें कि अडानी पावर की ओर से राज्य डिस्कॉम से LPS के रूप में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई थी। यह राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन है।

1376 के भुगतान का किया गया था दाव
अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) के आवेदन में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1,376.35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का दावा किया गया था। इसके साथ ही तर्क दिया गया था कि अगस्त 2020 के फैसले में जो निर्णय लिया गया वह कानून में बदलाव और वहन लागत के मुआवजे पर था, जो 28 जनवरी को राजस्थान डिस्कॉम के साथ हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत देर से भुगतान अधिभार (एलपीएस) से अलग था।

अडानी पावर के शेयर का हाल
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को अडानी पावर के शेयर में गिरावट की आई। यह शेयर 1.50% गिरकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इस शेयर की कीमत 508 रुपये थी। छह दिसंबर 2023 को शेयर की कीमत 589.30 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button