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हनुमानगढ़ : अवैध हथियार और हेरोइन के साथ दो लोग गिरफ्तार, देसी पिस्तौल बरामद

हनुमानगढ़.

हनुमानगढ़ जिले की जंक्शन सिटी पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए पांच ग्राम हेरोइन और एक देसी पिस्तौल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस की दो अलग-अलग पुलिस टीमों ने NDPS और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस मुख्यालय और रेंज स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर दोनों कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जंक्शन सिटी थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई ने बताया कि पांच ग्राम हेरोइन और एक देसी पिस्तौल सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी ने बताया कि एसआई गजेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम ने गश्त के दौरान एक युवक शाहनवाज उर्फ नवाजा (32) पुत्र मोहम्मद रमजान निवासी चक 2 आरआरडब्लू, नवां पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन को 5 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच खुद थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई करेंगे। दूसरी कार्रवाई में एएसआई मांगेराम के नेतृत्व में बनी टीम ने गश्त के दौरान युवक सन्नी माली (24) पुत्र संजीव कुमार माली निवासी वार्ड 6, वाटर वर्क्स के पास, नवां को 315 बोर देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जंक्शन पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई रामपाल को सौंपी है।

दो तस्करों को 10 साल की जेल
हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दो तस्करों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों तस्करों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जंक्शन पुलिस ने साल 2019 में दो तस्करों से 1090 नशीली टेबलेट बरामद की थी। कोर्ट ने एक अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि 10 अगस्त 2019 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गश्त के दौरान रेलवे फाटक रीको एरिया के पास राजकुमार उर्फ राजन पुत्र हरपाल सिंह निवासी वार्ड 15 मक्कासर और सतपाल पुत्र जगराज सिंह निवासी वार्ड 7 पुरानी खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन को रोककर तलाशी ली तो दोनों के पास अलग-अलग थैले मिले। थैलों को चेक किया तो राजकुमार उर्फ राजन के थैले में ट्रामाडोल हाइड्रो क्लोराइड पारवोरिनस्पास कैप्सूल के 44 पत्ते जिसमें 440 गोलियां पत्तों में भरे हुए मिले। इसी प्रकार सतपाल के हाथ में मिले थैले को चेक किया तो उसमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड ट्रियो एस आर टेबलेट के 65 पत्ते जिसमें कुल 650 टेबलेट मिले। इस मामले में जंक्शन पुलिस ने राजकुमार उर्फ राजन और सतपाल के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आगे की जांच हनुमानगढ़ टाउन पुलिस द्वारा की गई थी। टाउन पुलिस ने जांच के दौरान रमजान पुत्र मोहम्मद सदीक निवासी चक 8LLW रोही नवां के खिलाफ धारा 8/29 का अपराध प्रमाणित मानते हुए उसके खिलाफ भी कोर्ट में चालान पेश किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाह पेश किए गए। एनडीपीएस जज रूपचंद सुथार ने मामले में सुनवाई करते हुए तस्कर राजकुमार और सतपाल को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 1 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं कोर्ट ने सप्लायर रमजान खां को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया।

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