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सरकार ने दवाओं की मार्केटिंग के लिए एक समान आचारसंहिता की घोषणा करते हुए कहा- गिफ्ट पर सरकार की रोक

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने फार्मास्युटिकल कंपनियों पर बड़ी नकेल कसी है। सरकार ने दवाओं की मार्केटिंग के लिए एक समान आचारसंहिता (Uniform Code) की घोषणा करते हुए कहा है कि कोई भी फार्मा कंपनी ना तो किसी डॉक्टर को कोई गिफ्ट देगी और ना ही वर्कशॉप और सेमिनार के नाम पर डॉक्टरों और उसके परिवार के लोगों को विदेश जाने या देश में ही दूसरे शहरों में जाने और महंगे होटलों में ठहरने का खर्च उठाएगी।

हालांकि, नई गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर किसी वर्कशॉप या सेमिनार में वक्ता है तो उसे इससे छूट रहेगी। फार्मास्युटिकल डिपार्टमेंट ने सभी फार्मास्युटिकल एसोसिएशनों के साथ यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (UCPMP) 2024 की कॉपी साझा की है ताकि उसका कड़ाई से पालन किया जा सके। इसके साथ ही विभाग ने फार्मास्युटिकल एसोसिएशनों को समान संहिता के किसी भी उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक आचारसंहिता समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। UCPMP 2024 गाइडलाइंस में कोड के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए भी दिशानिर्देश दिए गए हैं।

UCPMP 2024 गाइडलाइंस में कहा गया है कि दवा कंपनियां दवाओं की मार्केटिंग के नाम पर किसी भी डॉक्टर को ना तो कोई सामान गिफ्ट देंगी, ना ही उन्हें पैसे या कोई लालच देंगी। अगर इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो दवा कंपनियों पर फार्मा एसोसिएशन कठोर कार्रवाई करेगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि यूसीपीएमपी 2024 के पालन के लिए सभी फार्मा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ही जिम्मेदार होंगे।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की आचार समिति का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ डॉक्टर के हवाले से TOI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फार्मास्युटिकल कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च करती हैं। सम्मेलनों और कार्यशालाओं के नाम पर डॉक्टरों को विदेश ले जाने से लेकर, उन्हें उपहार देने तक और दवा के नमूने निःशुल्क देती हैं। इससे दवा की लागत बढ़ जाती है और अंतत: इन सारे खर्चे का बोझ दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उच्च लागत के रूप में रोगी पर डाला जाता है,जो बंद होना चाहिए।

UCPMP की गाइडलाइंस के अनुसार, ‘‘किसी भी औषधि कंपनी या उसके एजेंट यानी वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए या उसकी पेशकश नहीं की जानी चाहिए।’’

इसी तरह, किसी भी औषधि कंपनी या उसके एजेंट यानी वितरकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं द्वारा दवाओं की सलाह देने या आपूर्ति करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति को कोई आर्थिक लाभ या लाभ की पेशकश, आपूर्ति या उसका वादा नहीं किया जा सकता।

 

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