केजरीवाल की तरफ से सार्वजनिक माफी मांगने पर विचार करने को तैयार है, कोर्ट ने दो महीने के लिए स्टे को बढ़ा दिया
नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस में ट्रायल पर स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बढ़ा दिया है। शिकायतकर्ता की ओर से यह कहे जाने पर कि वह आम आदमी पार्टी के प्रमुख की तरफ से सार्वजनिक माफी मांगने पर विचार करने को तैयार है, कोर्ट ने दो महीने के लिए स्टे को बढ़ा दिया। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की यह शिकायत यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने की वजह से की गई थी, जिसमें भाजपा आईटी सेल को लेकर कई आरोप लगाए गए थे।
केजरीवाल को माफीनामा लिखने के लिए समय देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, 'यदि आप माफी मांगना चाहते हैं, आप बिना अधिकारों और तर्कों को प्रभावित किए बिना ऐसा कर सकते हैं। या यदि आप चाहते हैं कि आपकी अपील को सुने तो हम कानूनी मुद्दे पर विचार को तैयार हैं कि रीट्वीट करना आपराधिक मानहानि है या नहीं।' मामले की अगली सुनवाई 13 मई को शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। तब तक के लिए सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी।