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कोर्ट से AAP विधायक प्रकाश जारवाल को बड़ा झटका, आत्महत्या केस में दोषी करार

नई दिल्ली
 दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार दिए गए हैं. राउज ऐवन्यू कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को IPC की धारा 306 और 120 B के तहत दोषी करार दिया. बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी.

दरअसल, उस वक्त पुलिस को राजेंद्र भाटी का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था. सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के देवली विधायक प्रकाश जारवाल का नाम था. मृतक डॉक्टर ने सुसाइड नोट में जारवाल और उनके सहयोगी पर लगातार धमकी देने का आरोप लगाया था. बीते दिनों कोर्ट ने विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे. मगर आज कोर्ट ने दोषी करार दे दिया. हालांकि, अभी तक सजा का ऐलान नहीं हुआ है.

क्या है केस
दरअसल, देवली विधानसभा इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर ने साल 2020 में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने से पहले डॉ. राजेंद्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था और विधायक प्रकाश के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार विधायक प्रकाश जारवाल और उसके बेहद करीबी सहयोगी कपिल नागर को ठहराया था. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया था कि विधानसभा चुनाव के पहले ही वो पानी टैंकर चलवाने के बदले लाखों रुपये उसके साथ कई लोगों से ले चुका था. उसके वावजूद फिर वो लाखों रुपया मांग रहा था. जिसके चलते डॉक्टर काफी मानसिक तौर पर परेशान था. बता दें कि खानपुर, देवली, संगम विहार, अंबेडकर नगर आदि इलाकों में सालों भर पानी की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है.

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