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राहुल गांधी को बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब लोअर कोर्ट में चलेगा मामला

रांची

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand HC) से कांग्रेस (Congress) सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को बड़ झटका लगा है। अदालत ने अमित शाह (Amit Shah) के खिलाफ की उनकी तरफ से गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल ने हाई कोर्ट से आपराधिक मानहानि के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को रद्द करने की मांग की थी, जिसे अदालत ठुकरा दिया। आरोप है कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह को 'हत्या का आरोपी' कह डाला था। तब शाह भारतीय जनता पार्टी (BJP) राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

अमित शाह को लेकर दिया था विवादित बयान

राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी. उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.

राहुल ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

आपको बता दें कि  मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ही सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी. उसी आधार पर उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई.

16 फरवरी को राहुल गांधी का लिखित पक्ष अदालक में पेश किया गया था, जिसके बाद जस्टिस अंबुज नाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी नेता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने अपने शिकायत में कहा था कि गांधी की तरफ से दिया गया बयान, 'न केवल झूठा था बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का अपमान है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।'

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