झटका : फास्टैग के लिए ऑथराज्ड 32 बैंकों की नई लिस्ट में अब पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं
नई दिल्ली
दो करोड़ से अधिक अधिक Paytm फास्टैग यूजर्स के लिए एक जरूरी खबर है। रोड टोलिंग अथॉरिटी ने हाइवे पर सफर करने वालों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़कर 32 बैंकों को लिस्ट करते हुए अधिकृत बैंकों से FASTags खरीदने की सलाह दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (Paytm) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगले महीने से सेवाएं देने से रोक दिया है। ऐसे में पेटीएम फास्टैग 29 फरवरी के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। NHAI की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग शाखा IHMCL ने अपने आधिकारिक हैंडल पर अधिकृत बैंकों की सूची साझा की है।
अपने एक्स पर एक पोस्ट में IHMCL ने कहा है कि बिना परेशानी की यात्रा के लिए 32 अधिकृत बैंकों से किसी भी से अपना FASTag खरीदें। इन 32 ऑथराइज्ड बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सारस्वत बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, जेएंडके बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फिनो बैंक, इक्विटेबल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कॉसमॉस बैंक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक शामिल हैं।हैं।
इससे पहले, आईएचएमसीएल ने 19 जनवरी 2024 को लिखे एक पत्र में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए 'फास्टैग' जारी करने से रोक दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था। हालांकि, कोई भी ब्याज, 'कैशबैक' या 'रिफंड' ग्राहकों के खातों में किसी भी समय वापस जमा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा था कि निर्देश लगातार निरंतर गैर-अनुपालन के बाद दिए गए।
ईडी ने पेटीएम के अधिकारियों से की पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की हालिया कार्रवाई के बाद, पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की और कई दस्तावेज जमा किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत फिनटेक कंपनी में आरबीआई द्वारा चिह्नित कथित अनियमितताओं की औपचारिक जांच शुरू करने का निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि पेटीएम के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ दस्तावेज जमा किए थे, जिसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए। कुछ और जानकारी भी मांगी गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। फेमा के तहत कोई उल्लंघन पाए जाने पर ही इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पेटीएम से जुड़ी जांच पहले ही कुछ समय से जारी है। वन97 कम्युनिकेशंस ने बुधवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया था कि उसे ग्राहकों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों से नोटिस मिले हैं।