विदेश

तोशाखाना केस में पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा

इस्लामाबाद

पाकिस्कतान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो दिनों के अंदर दूसरा बड़ा झटका लगा है। एक जवाबदेही अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है। अदालत ने  उन पर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया है। बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुईं थीं।

अदालत का यह फैसला तब आया है, जब आठ दिन बाद यानी 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चुनाव आयोग की सख्ती के बीच बिना किसी चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ रही है।

एक दिन पहले ही गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने इमरान खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। ताजा सजा रावलपिंडी की अदियाला जेल में जवाबदेही न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सुनवाई के दौरान सुनाई। इमरान खान उसी जेल में बंद हैं।अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इमरान खान को सुनाई गई दोनों सजा एक साथ चलेंगी या अलग-अलग चलेगी।

आरोप है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इमरान खान ने जब यूरोप समेत अरब देशों की यात्रा की थी, तब वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें महंगे गिफ्ट दिए थे, जिसे इमरान ने तोशखाना में जमा करवा दिए थे लेकिन बाद में उन्होंने उन उपहारों को सस्ते दामों में खरीद लिया और बड़े मुनाफे में बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि तोशखाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया गया था।

 

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