मध्यप्रदेश

निष्पादन में अरुचि से शासन को हानि

 भोपाल

जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री बीपी अहिरवार की लापरवाही के चलते न्यायालय ने विभाग के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी कर दिया। उनकी विभागीय कार्यो के निष्पादन में अरुचि से शासन को हानि पहुंच सकती है। इसके चलते उन्हें कारण बताओ नोटिस थमाते हुए अब जलसंसाधन विभाग उनसे पंद्रह दिन में जवाब मांगा है।

विदिशा जिले के गंजबासौदा में बाळय नदी संभाग जलसंसाधन विभाग में कार्यपालन यंत्री बीपी अहिरवार को विदिशा कलेक्टर के निर्देश पर एसडीओ बासौदा ने ग्राम पिपरिया दौलत और ग्राम त्योंदा के प्रकरणों में अपेक्षित पूर्ति कराए जाने हेतु पत्र जारी किया था। जिसके आठ माह बाद भी विभाग द्वारा प्रकरणों में कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे प्रकरण अनावश्यक रुप से लंबित हो रहे है और हितग्राही निरंतर परेशान हो रहे है। इसी तरह तृतीय जिला न्यायाधीश गंजबासौदा द्वारा द्वारा सगड़ परियोजनाअंतर्गत शमशाबाद के पांच भू अर्जन प्रकरणों में डिक्री पारित कर वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। 

इन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में आदेश पारित किया था लेकिन आदेश के चार वर्ष उपरंत भी हितग्राहियों को आदेशित राशि  का भुगतान नहीं कि या गया। इस अवधि में आदेश का पालन नहीं करने के कारण न्यायाधीश बासौदा ने विभाग के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी कर दिया है। इस संबंध में विभग द्वारा प्रकरणों में की गई कार्यवाही की कोई जानकारी जिला कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि विभागीय कार्यो के निष्पादन में उनकी अरुचि से शासन को वित्तीय हानि पहुंच सकती है। पात्र हितग्राही अपनी मुआवजा राशि से आज तक वंचित है। इन दोनों कारण बताओ नोटिसों का जवाब उन्होंने कलेक्टर विदिशा को समयसीमा में प्रस्तुत नहीं किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button