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RBI ने दो बैंकों का लाइसेंस रद्द किये, अब बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी

नईदिल्ली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक ही दिन दो बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोनों ही सहकारी बैंक देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। इस संबंध आरबीआई ने आदेश भी जारी कर दिया है। इन बैंकों के नाम श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (दाभोई, गुजरात) और द हिरियुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (हिरियुर, कर्नाटक) हैं। आइए जानें केन्द्रीय बैंक ने इन बैंकों का लाइसेंस कैंसल क्यों किया?

ये है वजह

द हिरियुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 12 जनवरी से बैंक के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंकों को जमा स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं है। आरबीआई ने दोनों राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और इसके लिए एक परिसमापक नियुक्ति करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावाएं न होने पर यह कदम उठाया गया है।

आरबीआई ने क्या कहा?

रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक बैंक का बने रहना जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। यदि इन बैंकों को बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इस असर सार्वजनिक हित पर पड़ेगा।
ग्राहक निकाल सकते हैं इतनी रकम

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार दोनों बैंकों 99% से अधिक ग्राहक अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

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