मध्यप्रदेश

बिजली कर्मियों से मारपीट करने पर दो आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज

भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर वितरण केन्‍द्र अंतर्गत शासकीय कार्य के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारी से अभद्र व्यवहार एवं मारपीट करने के आरोप में दो आरोपियों पर अलग – अलग थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल शहर के पिपलानी वितरण केन्‍द्र अंतर्गत लाइन परिचारक (संविदा) श्री रवि अहिरवार द्वारा साथी स्‍टॉफ श्री रामआश्रय साहू, श्री हेमराज लोधी एवं श्री साहिबराव के साथ बकाया राशि राजस्‍व वसूली का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान उपभोक्‍ता श्री नवनीत सिंह से बकाया राशि जमा नहीं करने के चलते कंपनी द्वारा कनेक्‍शन विच्‍छेदित करने की बात कही गई। उसी समय उपभोक्‍ता द्वारा मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में जूनियर इंजीनियर श्री राहुल पांडे के साथ पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई गई।

इसी तरह एक अन्‍य मामले में आरोपी श्री कदरउल्‍ला खां के खिलाफ थाना श्‍यामला हिल्‍स में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के टीटी नगर जोन में पदस्‍थ सहायक प्रबंधक श्री संजू कुमार उईके ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्‍होंने बताया कि आरोपी पर बिजली बिल की राशि 21975 रुपये बकाया होने पर लाइन काटने की कार्रवाई की गई। बाद में आरोपी श्री कदरउल्‍ला ने स्‍टॉफ के साथ शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसकी थाना श्‍यामलाहिल्‍स में एफआईआर दर्ज की गई है।

दोनों आरोपियों क्रमश श्री नवनीत सिंह व श्री कदरउल्‍ला खान के खिलाफ कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों से मारपीट, अभद्र व्‍यवहार तथा जान से मारने की धमकी देने तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में कंपनी द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना पिपलानी तथा थाना श्‍यामला हिल्‍स में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी श्री नवनीत सिंह पर धारा 121(1) एवं 132 में एफाआई दर्ज की गई है, जबकि आरोपी श्री कदरउल्‍ला खान के खिलाफ भारतीय न्‍याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 121(1), 132, 296, 351 (2) में एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाना पिपलानी तथा थाना श्‍यामला हिल्‍स द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों से दुर्व्यवहार या मारपीट के मामलों को शासकीय कामकाज में बाधा डालने के तौर पर लिया जाकर तुरंत कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने मैदानी अधिकारी कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें।

 

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