देश

वाशिंग पाउडर कंपनी ने नहीं दिए जीती हुई रकम, अब 13 लाख रुपए देने का आया फैसला

पटना
 बिहार में एक व्यक्ति को वाशिंग पाउडर के पैकेट में मिले कूपन से 13 साल पहले 5 लाख रुपए जीते थे, लेकिन कंपनी ने पैसे नहीं दिए। अब जाकर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 13 लाख 20 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। दरअसल, साल 2011 में पटना के अभिताभ निरंजन ने सर्फ एक्सेल (Surf Excel) वाशिंग पाउडर के एक पैकेट में एक कूपन पाया, जिसमे उन्हें 5 लाख रुपए जीतने का दावा किया गया था। कूपन के मुताबिक ये इनाम हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड और मुंबई स्थित सर्फ एक्सेल प्रतियोगिता की ओर से दिया जाना था। हालांकि, जब अभिताभ ने अपना इनाम लेने की कोशिश की तो कंपनी ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया।

कंज्यूमर कोर्ट में हार गई सर्फ एक्सेल की कंपनी

अमिताभ निरंजन ने इस मामले को लेकर पटना जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने कई बार कंपनी को नोटिस भेजा लेकिन कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई प्रतिनिधि अदालत में पेश हुआ।

आयोग ने पाया कि कंपनी ने 'झूठे और आकर्षक विज्ञापनों के जरिये उपभोक्ताओं को गुमराह किया' और 'अनुचित व्यापार पद्धतियों का पालन' किया। आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र और सदस्य रजनीश कुमार ने कंपनी को जुर्माना और मुआवजे के तौर पर 13.2 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।
120 दिन में 13.20 लाख रुपए देने के आदेश

इस राशि में मूल इनाम राशि 5 लाख रुपए के साथ-साथ 26 सितंबर 2011 से 12% वार्षिक साधारण ब्याज भी शामिल है। इसके अलावा, कंपनी को मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए 20,000 रुपए और मुकदमे की लागत के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा। कंपनी को यह पूरी राशि 120 दिनों के अंदर अदा करनी होगी।

ये मामला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और कंपनियों की ओर से किए जाने वाले धोखाधड़ी वाले व्यवहार के खिलाफ एक मिसाल कायम करता है। ये दर्शाता है कि उपभोक्ता अदालतें आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और कंपनियों को उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकती हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button