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वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-NCR में अब ग्रैप-3 लागू किया जाएगा

नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार सुबह 8 बजे से ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला लिया है। शुक्रवार 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से इसे लागू कर दिया जाएगा। सीएक्यूएम ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।

ग्रैप के तीसरे चरण के तहत निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगा। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े रिपेयरिंग वर्क पर भी रोक रहेगा। किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी।

इस चरण के तहत धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगा। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर रोक रहेगा। पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी।

सीएक्यूएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सब कमेटी की बैठक के दौरान आईएमडी और आईआईटीएम द्वारा सूचित किया गया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व रूप से अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा। इस वजह से गुरुवार सुबह 8 से साढे़ नौ बजे के दौरान दृश्यता शून्य रही। दिल्ली का समग्र AQI 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया। अगले दिन AQI के 'बहुत खराब' श्रेणी में वापस जाने की संभावना है।

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