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पराली जलाने पर मोदी सरकार सख्त, SC की टिप्पणी के बाद केंद्र ने जुर्माना बढ़ाकर दोगुना किया

नईदिल्ली

केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माने को दोगुना कर दिया है. नए लिए गए सख्त फैसले के मुताबिक, दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा. बता दें कि बीते महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था, इसके बाद केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है.

दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दो एकड़ से कम जमीन की पराली जलाने पर जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये रहेगी। वहीं दो से पांच एकड़ जमीन पर यह जुर्माना बढ़ाकर दो गुना यानी 10 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है।  

केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने की राशि में दोगुना वृद्धि की है. नए नियमों के अनुसार, अब दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं, 2 से 5 एकड़ वाले किसानों को 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) के तहत संशोधित किए गए हैं. अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (h) का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने इन नियमों को संशोधित करते हुए "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024" के रूप में पारित किया है.

 

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