देश

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है आरोप

चंडीगढ़
 मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। उन्हें  हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हाईकोर्ट के जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले सप्ताह इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गत वर्ष ईडी ने गिरफ्तार किया था। गज्जन माजरा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एक बैंक से 41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

निचली अदालत ने खारिज कर दिया था जमानत याचिका
उसी मामले में गज्जन माजरा के खिलाफ ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मोहाली की जिला अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।

नाभा जेल में बंद हैं विधायक माजरा

आप विधायक गज्जन माजरा गिरफ्तारी के बाद से ही नाभा जेल में बंद हैं। हालांकि, कुछ समय पहले वह जेल में फिसलकर गिर गए थे। फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद वे बीमार हुए तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि सरकार उन्हें बीमारी के बहाने अस्पताल में भर्ती कराकर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। हालांकि, मामला गरमाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

एक रुपए वेतन लेने का किया था ऐलान

जब 2022 में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी थी। इस दौरान विधायक जसंवत सिंह गज्जनमाजरा चर्चा में आए थे। उन्होंने उस समय ऐलान किया था कि पंजाब की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। ऐसे में वह पूरी सैलरी नहीं लेंगे। बल्कि एक रुपया वेतन लेंगे। ताकि पंजाब के खजाने पर बोझ न पड़े। उनका यह कदम काफी समय तक चर्चा में रहा था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button