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‘User Does Not Exist’ मामले में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, विशेषज्ञों के सामने होगा लाइव लॉग-इन

रांची
माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम रुख अपनाया है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से JSSC पोर्टल पर "User Does Not Exist" संदेश आने और Response Sheet डाउनलोड नहीं होने की शिकायत पर अदालत ने आयोग के IT और कंप्यूटर विशेषज्ञों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि तकनीकी स्थिति की मौके पर ही जांच कर वास्तविक कारण स्पष्ट किया जा सके.

याचिकाकर्ताओं ने उठाई तकनीकी समस्या
यह मामला विकास पांडेय एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत में पक्ष रखा. याचिका में कहा गया कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा देने के बाद जब अभ्यर्थियों ने JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग-इन कर Response Sheet और Answer Key डाउनलोड करने की कोशिश की, तब पोर्टल पर "User Does Not Exist" का संदेश दिखाई दिया. इसके कारण वे अपनी Response Sheet प्राप्त नहीं कर सके.

JSSC ने शपथ पत्र में क्या कहा
मामले में JSSC ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखा है. आयोग ने अपने जवाब में संभावना जताई कि यह समस्या अभ्यर्थियों द्वारा ई-मेल आईडी या पासवर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं करने के कारण सामने आई होगी. हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने सही विवरण दर्ज किया था, इसके बावजूद पोर्टल पर यही संदेश आता रहा और Response Sheet डाउनलोड नहीं हो सकी.

कोर्ट ने तकनीकी जांच का दिया आदेश
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केवल दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय तकनीकी स्तर पर जांच कराने का फैसला किया. अदालत ने निर्देश दिया कि JSSC के कंप्यूटर और IT विशेषज्ञ अगली सुनवाई में अदालत में मौजूद रहें. साथ ही याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है.

कोर्ट के सामने होगा लाइव लॉग-इन
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई के दौरान JSSC के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में संबंधित अभ्यर्थियों के अकाउंट में लॉग-इन कर यह देखा जाएगा कि उनकी Response Sheet और Answer Key वास्तव में उपलब्ध है या नहीं. यदि उपलब्ध है तो उसे डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी. इससे यह साफ हो सकेगा कि समस्या अभ्यर्थियों द्वारा गलत विवरण दर्ज करने की थी या फिर JSSC पोर्टल में कोई तकनीकी खामी थी.

13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:15 बजे निर्धारित की है. अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांग यही है कि Response Sheet और Answer Key से जुड़ी तकनीकी समस्या की निष्पक्ष जांच विशेषज्ञों की मौजूदगी में कराई जाए. हाईकोर्ट के इस निर्देश को उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने परीक्षा के बाद अपनी Response Sheet डाउनलोड नहीं कर पाने की शिकायत उठाई है.

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