<?php /** * The template for displaying the header * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly ?><!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?>> <head> <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" /> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" /> <?php wp_head(); ?> </head> <body id="tie-body" <?php body_class(); ?>> <?php wp_body_open(); ?> <div class="background-overlay"> <div id="tie-container" class="site tie-container"> <?php do_action( 'TieLabs/before_wrapper' ); ?> <div id="tie-wrapper"> <?php TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/header/load' ); do_action( 'TieLabs/before_main_content' );
देश

115 फूड प्रोडक्ट्स पर FSSAI की कार्रवाई, किंडर जॉय से अमूल आइसक्रीम और एनर्जी ड्रिंक तक शामिल

रांची
पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जॉय, सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल, रेड बुल, स्टिंग एनर्जी, मॉन्स्टर एनर्जी, गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक और अमूल शुगर-फ्री आइसक्रीम समेत 115 खाद्य उत्पादों को बाजार से हटाने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से भ्रामक दावों, मिस-लेबलिंग और खाद्य मानकों से जुड़े उल्लंघनों के मामले में इन उत्पादों को चिन्हित किया गया है।

एफएसएसएआई, नई दिल्ली और झारखंड के अपर मुख्य सचिव-सह-खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर राज्यभर में इन उत्पादों की बिक्री और उपलब्ध स्टॉक की जांच शुरू कर दी गई है। रांची में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच और कार्रवाई तेज कर दी है।

कारोबारियों को स्टॉक तत्काल वापस लेने का आदेश
रांची के अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (खाद्य सुरक्षा शाखा) की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें खाद्य कारोबार संचालकों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एफएसएसएआई की ओर से चिन्हित 115 उत्पादों का मौजूदा स्टॉक तत्काल बाजार से वापस लेने (रिकॉल) और उनकी बिक्री रोकने का निर्देश दिया गया है।

कई लोकप्रिय ब्रांड जांच के दायरे में
एफएसएसएआई की सूची में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई चर्चित उत्पाद हैं। इनमें पतंजलि दूध बिस्कुट, किंडर जॉय और सफोला टोटल हार्ट प्रो कुकिंग ऑयल प्रमुख हैं। पतंजलि दूध बिस्कुट पर 100 प्रतिशत आटा होने के दावे, किंडर जॉय में मिल्क सॉलिड्स से संबंधित दावे और सफोला टोटल हार्ट प्रो में हार्ट-हेल्थ से जुड़े दावों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।

रेड बुल, स्टिंग और गेटोरेड भी सूची में
कैफीनयुक्त पेय पदार्थों में स्टिंग एनर्जी, रेड बुल, मॉन्स्टर एनर्जी, हेल एनर्जी, एड्रेनालिन रश, कैम्पा एनर्जी और गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक शामिल हैं। इन उत्पादों में निर्धारित नियमों के अनुरूप आवश्यक प्रावधानों के बिना ‘एनर्जी ड्रिंक’ अथवा ‘स्पोर्ट्स ड्रिंक’ जैसे नामों के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई है।

आइसक्रीम, नूडल्स और बेबी फूड तक शामिल
सूची में अमूल शुगर-फ्री आइसक्रीम, बिसलेरी के एडेड मिनरल्स संबंधी दावे वाले उत्पाद, रॉ प्रेसरी मैंगो ड्रिंक, मास्टरचाउ रेमन नूडल्स, लोटे चोको पाई और डाबर हार्ट केयर समेत ब्राउन ब्रेड, टोफू और बेबी फूड के उत्पाद भी शामिल हैं। रॉ प्रेसरी मैंगो ड्रिंक में ‘बिना एडेड शुगर’ जैसे दावे को लेकर आपत्ति जताई गई है।

नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाजार से उत्पाद वापस लेने के निर्देश का पालन नहीं करने, भ्रामक विज्ञापन करने या गलत ब्रांडिंग करने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 और 53 समेत अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को क्षेत्र में लगातार जांच कर संबंधित उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील
विभाग ने उपभोक्ताओं से भी खाद्य उत्पाद खरीदते समय पैकेजिंग पर लिखे दावों और पोषण संबंधी जानकारी को ध्यान से देखने की अपील की है। खाद्य सुरक्षा विभाग का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की बिक्री रोकना है, जिनकी लेबलिंग, ब्रांडिंग अथवा उत्पाद संबंधी दावे निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button