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मध्यप्रदेश

MP के शहडोल में नया नियम, 15 दिन से ज्यादा रहने वालों की पुलिस को देनी होगी सूचना

शहडोल 

शहडोल में 15 दिनों से ज्यादा रुकने वालों पर पुलिस की खास निगरानी होगी. कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जन सामान्य के हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं. इस आदेश के तहत 15 दिन से अधिक ठहरने वाले व्यक्तियों को थाने में अपनी सूचना देनी होगी और अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 

ऐसे लोगों को थाने में देनी होगी सूचना
कलेक्टर के आदेश अनुसार, '' किरायेदारों व पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान व दुकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में संबंधित थाने पर दिया जाना अनिवार्य होगा. सूचना देने के पूर्व मकान अथवा दुकान किराए पर नहीं दी जाएगी. किरायेदार व पेइंग गेस्ट से आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से लिया जाना होगा. इसी प्रकार घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की जानकारी संबंधित मालिक द्वारा थाने पर सूचना देने के उपरांत ही उन्हें कार्य पर रखा जाएगा। 

आदेश में कलेक्टर ने आगे कहा, '' घरेलू कामगारों के आईडी प्रूफ व मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से लिए जाएंगे. निजी छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं की सूचना भी तय फॉर्मेट में संबंधित थाने को देनी होगी, और उनका आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लिया जाना आवश्यक होगा। 

होटल से लेकर धर्मशालाओं तक को निर्देश
होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा व सभी धार्मिक स्थलों में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे. ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची आईडी प्रूफ सहित विहित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने पर दी जाएगी. इसके अलावा भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों एवं कारीगरों की जानकारी ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के बाद ही उन्हें काम पर रखा जाएगा. इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा प्रारंभ किए गए अतिथि पोर्टल पर भी रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। 

डिलीवरी एजेंट्स के लिए भी निर्देश
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक ऑनलाइन शॉपिंग व होम डिलीवरी एजेंट, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर व ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों की जानकारी भी तय प्रारूप में थाने पर देनी होगी और उनके आईडी प्रूफ व मोबाइल नंबर भी लिए जाएंगे. इसी प्रकार निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त गार्ड या स्वयं के स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी भी संबंधित थाने पर देनी होगी. विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना एफआरआरओ शाखा, शहडोल को देना अनिवार्य होगा। 

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा, '' नियमों के किसी भी अंश का उल्लंघन करना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। 

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