<?php /** * The template for displaying the header * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly ?><!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?>> <head> <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>" /> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" /> <?php wp_head(); ?> </head> <body id="tie-body" <?php body_class(); ?>> <?php wp_body_open(); ?> <div class="background-overlay"> <div id="tie-container" class="site tie-container"> <?php do_action( 'TieLabs/before_wrapper' ); ?> <div id="tie-wrapper"> <?php TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/header/load' ); do_action( 'TieLabs/before_main_content' );
देश

बकरीद गाइडलाइन्स :सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर पाबंदी, उल्लंघन पर कार्रवाई

नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने बकरीद को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बकरीद के अवसर पर गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस और दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं।

बकरीद पर सरकार की गाइडलाइंस
दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, 'बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों या पार्कों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी। कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे, खून या अन्य अवशेषों को नालियों, सीवरों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना सख्ती से प्रतिबंधित है।'

'सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं'
इसके साथ ही, बाजारों में अवैध रूप से मवेशियों की खरीद-बिक्री, सड़कों पर अस्थायी पशु बाजार लगाना और जानवरों की गैरकानूनी तस्करी पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर वीडियो जारी कर इन निर्देशों की जानकारी दी और कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कपिल मिश्रा ने क्या कहा
    दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय ने बकरीद के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
    गाय-बछड़ों और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना गैरकानूनी है।
    सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है।
    नालियों में खून या कचरा फेंकना भी मना है।
    कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही होनी चाहिए।

कपिल मिश्रा की दिल्लीवासियों से अपील
कपिल मिश्रा ने दिल्लीवासियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिखे तो तुरंत दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित करें। मंत्री ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं भी दीं।

दिल्ली पुलिस ने की तैयारी
दिल्ली पुलिस और विकास मंत्रालय इन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है। पिछले वर्षों में भी दिल्ली में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सफाई संबंधी शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद सरकार ने इस बार पहले से ही सख्ती बरतने का फैसला किया है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button