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आचार संहिता प्रभावी: पटना में नहीं बजेगा डीजे, 16 नवंबर तक जश्न पर सख्त मनाही

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले पटना जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को काबू में रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पटना जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह के विजय जुलूस, राजनीतिक सभा, रैली या डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि मतगणना के दिन या उसके बाद किसी भी तरह की भीड़भाड़ या उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज में होगी। इसी को देखते हुए जिला दंडाधिकारी (DM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 16 नवंबर तक किसी भी राजनीतिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या धरने पर रोक रहेगी। साथ ही लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लागू की गई है।

कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा: डीएम पटना

डीएम पटना ने सख्त लहजे में कहा कि, “कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या पार्टी नियमों का उल्लंघन करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है।” इसके साथ ही प्रशासन ने सभी उपमंडलीय अधिकारियों (SDO) और पुलिस अधिकारियों (SDPO) को कानून व्यवस्था पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम (0612-2219810 / 2219234) को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है ताकि किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके

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