मध्यप्रदेश

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये

भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं और डाईस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत बच्चों के लिये एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश समस्त जिला कलेक्टर को भी जारी कर दिये गये हैं।

जारी निर्देश में परीक्षा परिणाम के लिये अधिभार अंक निर्धारित किये गये हैं। अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिये अधिभार अंक 20, वार्षिक परीक्षा लिखित अधिभार अंक 60 और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य के लिये अधिभार अंक 20 निर्धारित किये गये है। निर्देशों में कहा गया है कि समस्त शालाओं में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा द्वारा निर्धारित ब्लू प्रिन्ट के आधार पर निर्मित कराये गये प्रश्न-पत्रों और निर्धारित समय-सारणी अनुसार कराया जायेगा। शासकीय शालाओं केलिये अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र राज्य स्तर से निर्मित कराये जायेंगे। जबकि अशासकीय शालाएं राज्य दौरा निर्धारित ब्लू प्रिन्ट के आधार पर प्रश्न-पत्रों का निर्माण स्वयं करेंगी।

वार्षिक परीक्षा के लिये शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं और 8वीं के लिये पंजीकृत परीक्षार्थी के लिये कक्षावार, विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार निर्मित कराये गये प्रश्न-पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। परीक्षा आयोजन संबंधी समय-समय पर जारी निर्देश मध्यप्रदेश राज्य एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट https://www.educationportal.mp.gov.in/ देखे जा सकते हैं।

 

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